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Girls Marriage Age: अब 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पास किया बिल

Himachal Marriage Age: हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. यहां की विधानसभा ने बिल पास कर दिया है, जिसके तहत शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है. 

Girls Marriage Age: अब 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पास किया बिल
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Anurag Mishra|Updated: Aug 28, 2024, 02:48 PM IST

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया. राज्य विधानसभा ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने संबंधी बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का प्रावधान बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है.

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, कम उम्र में गर्भधारण से लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह अधिनियम 2006 और इससे संबंधित अधिनियमों में संशोधन कर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है. (भाषा)

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