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Gyanvapi Case: बाबरी की राह पर जा रहा ज्ञानवापी का फैसला, हो सकता है विवाद; जानिए और क्या बोले ओवैसी

Gyanvapi Case Varanasi: वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. 

Gyanvapi Case: बाबरी की राह पर जा रहा ज्ञानवापी का फैसला, हो सकता है विवाद; जानिए और क्या बोले ओवैसी
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Zee News Desk|Updated: Sep 12, 2022, 08:36 PM IST

Owaisi On Gyanvapi:  AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में दिए गए आदेश से “अस्थिरता का प्रभाव” पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह मामला बाबरी मस्जिद मुद्दे की तरह ही चल रहा है. ओवैसी ने कहा, “जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था, तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि इससे देश में समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि यह फ़ैसला आस्था के आधार पर दिया गया था.” 

ओवैसी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य विफल हो जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि इस अधिनियम को इसीलिए लाया गया था ताकि देश में धर्म स्थलों को लेकर विवाद थम जाएं, लेकिन इस मामले में अदालत ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वापस 80-90 के दशक में जा रहे हैं. इसके बाद देश में कई नई चीजें शुरू हो जाएंगी. अब हम मामले में कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाएगा और दावा करेगा कि आजादी से पहले से हम यहां इस तरह से काबिज थे.

उन्होंने कहा, ‘इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी.‘ 

कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया.

बता दें कि इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है.

जिला न्यायाधीश ने पिछले महीने इस मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

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