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'The Kerala Story' पर लगी रोक के खिलाफ फिल्म निर्माता पहुंचे SC, 12 मई को होगी सुनवाई

The Kerala Story latest update: याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को बैन किया है, वही तमिलनाडु में ऐसे हालात बने है कि फिल्म पर एक तरह से बैन सा लग गया है. इसलिए इस मामले में फौरन सुनवाई की जरूरत है.

THE KERALA STORY
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Arvind Singh|Updated: May 10, 2023, 04:01 PM IST

The Kerala Story Supreme Court: फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ फिल्म निर्माता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा. आज याचिककर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. चीफ जस्टिस ने पहले यह कहा कि था इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भी याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है , जिस पर 15 मई को सुनवाई होनी है. हम आपकी याचिका को भी उसी के साथ सुन लेंगे. 

हम लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहे- साल्वे

लेकिन हरीश साल्वे ने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की. साल्वे ने कहा - हम लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं.पश्चिम बंगाल फिल्म की रिलीज पर बैन लगा चुका है ,दूसरी ओर तमिलनाडु में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जिनके चलते फिल्म सिनेमाघरों से हट गई है. दूसरे राज्य भी आने वाले दिनों में इस तरह के बैन लगा सकते हैं .लिहाजा जल्द सुनवाई की जरूरत है. इसके बाद चीफ जस्टिस ने 12 मई को सुनवाई की बात कही.

'पश्चिम बंगाल सरकार की रोक मनमानी'

कोर्ट में दायर याचिका में वेस्ट बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1954 के सेक्शन 6(1)को चुनौती दी गई है जिसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को बैन करने का आदेश दिया है.

याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट असंवैधानिक और संविधान के मूल अधिकारो के खिलाफ है क्योंकि ये सरकार को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिली फ़िल्म को बैन करने का मनमाना अधिकार देता है. मौजूदा क़ानून के मुताबिक फिल्म को सेंसर बोर्ड से सार्वजनिक प्रदर्शन की इजाज़त मिली है. ऐसे में राज्य सरकार महज क़ानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के निराधार आरोप लगाकर फिल्म की रिलीज पर बैन नहीं लगा सकती. ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है और  गैरवाजिब प्रतिबंध है.

तमिलनाडु सरकार थियेटर मालिकों को सुरक्षा दे

याचिका में कहा गया है कि जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को बैन किया है, वही तमिलनाडु में इस तरह के हालात बने है कि फिल्म पर एक तरह से बैन सा लग गया है. राज्य सरकार ने  सिनेमाघरों को सम्भावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सावधानी बरतने के  जो एलर्ट जारी किये है, उसके  चलते सिनेमाघरों ने इस फिल्म को हटा लिया है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट थियेटर मालिको को सुरक्षित सुनिश्चित करने का निर्देश दे.

फिल्म की रिलीज के खिलाफ भी अर्जी पेंडिंग

इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने 5 मई को दिए आदेश में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार किया था. हाईकोर्ट का कहना था कि फ़िल्म के टीजर और ट्रेलर को देखकर नहीं लगता कि ये फिल्म इस्लाम या धर्म विशेष के खिलाफ है ,बल्कि ये फिल्म आतंकी संगठन ISIS  खिलाफ है.हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, इस पर 15 मई को सुनवाई होनी है.

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