Brijbhushan sharan singh: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पूर्व WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ समन जारी. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए निर्देश दिया.
कई धाराओं में मामला दर्ज
6 महिला पहलवानों से जुड़े यौनशोषण के मामले में दिल्ली पुलिस की दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि 6 बालिग महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर ये चार्जशीट दायर हुई थी. पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं.
कोर्ट ने मांगा था समय
बता दें कि इससे पहले इस मामले में 1 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की गई थी. उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि चूकिं मामले में दायर चार्जशीट करीब 15 सौ पन्नों की है, लिहाजा इसे पढ़ने में समय लग रहा है. इसके लिए कोर्ट ने और समय मांगा था. 1 जुलाई के दिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 7 तारिख को होगी.
अब आगे क्या
बता दें कि जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों ने करीब एक महीने तक बृजभूषण सिंह पर कई आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद जून महीने में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दर्ज कर दी. इसके बाद से लगातार इस मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है. बता दें कि 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश होंगे.