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अगर आपका भी कटता है PF तो ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है!

TDS Revised on PF: सरकार ने नए टैक्स स्लैब के तहत 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री (Tax Free) कर दी गई है. तो वहीं, सरकार की तरफ से PF खाताधारकों को भी बड़ी सौगात दी है.

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अगर आपका भी कटता है PF तो ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है!
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Nikita Chauhan|Updated: Feb 05, 2023, 09:16 PM IST

TDS Revised on PF: यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF Account) बचत का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. क्योंकि इस फंड में जमा राशि उनके मुश्किल वक्त में काम आती है. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों एक हिस्सा PF फंड में जाता है, जिस पर सरकार ब्याज (PF Interest Rate) देती है. अगर खाताधारक 5 साल से पहले अपने PF अकाउंट से पैसे निकालता है तो Pan Card अपडेट न होने पर उसे 30 फीसदी TDS देना होता है.

सरकार ने इस साल बजट (Union Budget) में इस कटौती में राहत देने का बड़ा ऐलान किया है. बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट का तोहफा दिया है. सरकार ने नए टैक्स स्लैब के तहत 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री (Tax Free) कर दी गई है. तो वहीं, सरकार की तरफ से PF खाताधारकों को भी बड़ी सौगात दी है. बजट में EPF के पैसों निकाले  पर TDS कटौती 30% से 20% करने का ऐलान किया गया है.

20% काटा जाएगा TDS

PF खाताधारकों को इससे काफी फायदा होने वाला है, जिनका पैन कार्ड PF Account और EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो पैसे निकालने पर उसे 30 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, लेकिन अब उन्हें 20 फीसदी टीडीएस देना होगा.

पैन कार्ड अपडेट होने पर 10% देना होगा TDS  

नियम के मुताबिक, PF अकाउंट से 5 साल से पहले पैसे निकालने और पैन कार्ड अपडेट होने पर उस को कम टैक्स देना. अगर किसी खाताधारक का पैन कार्ड उसके पीएफ अकाउंट से अपडेट है तो फिर उन्हें अपने PF खाते में जमा राशि में से 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकालने पर महज 10 फीसदी का TDS देना होता है. इसी के साथ, जिन खाताधारकों के पास पैन अपडेट नहीं है उनका TDS 30 फीसदी की दर से कटता है.

घर बैठे निकालें अपना PF का पैसा

अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आसानी से घर बैठे पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के मुताबिक, ऑनलाइन 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं. PF से ऑनलाइन पैसा निकालने का प्रोसेस बेहद आसान है. कोई भी अकाउंट धारक 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या पीएफ खाते में कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा आसानी से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है.

इन आसान तरिकों से निकाले पैसा

पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं.

मेन्यू Services के ऑप्शन पर क्लिक करें.

फॉर एम्पलॉइज आप्शन पर जाकर क्लिक करें.  

नए पेज पर Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.

लॉगइन पेज पर UAN और पासवर्ड से लॉगइन करें.

ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं.

ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) पर क्लिक करें.

इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.

Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें.

इसके बाद फॉर्म खुलेगा. यहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM - 31) सेलेक्ट करें.

यहां पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी.

चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस पूरा होगा.

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