trendingNow/india/delhi-ncr-haryana/delhiHaryana02140911
Home >>Delhi-NCR-Haryana

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से AAP को पार्टी दफ्तर खाली करने के आदेश, इस तारीख तक का दिया समय

SC on AAP Office: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया. जहां कोर्ट ने आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला कोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बने पार्टी के दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं.

Advertisement
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से AAP को पार्टी दफ्तर खाली करने के आदेश, इस तारीख तक का दिया समय
Stop
Renu Akarniya|Updated: Mar 04, 2024, 11:45 PM IST

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) को बड़ा झटका दिया. जहां कोर्ट ने आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला कोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बने पार्टी के दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पार्टी को 15 जून तक का समय दिया.

इसी के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आप को इस बीच कानून के अनुसार वैकल्पिक जमीन के आवंटन के लिए भारत सरकार के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) में आवेदन करने की भी अनुमति दी है. 

कोर्ट ने कहा, चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को 15 जून 2024 तक का समय दिया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि AAP 2017 से ही जमीन पर अतिक्रमण कर रही है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी 2017 के बाद भूमि पर वैध कब्जा करने वाली नहीं है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है और अदालत उन्हें अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दे रही है.

ये भी पढ़ें: पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करेंगे सुशील गुप्ता, बिजली गिरने से हुई मां-बेटे की मौत

आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी. हालांकि, सीजेआई ने आप के वकील से टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट का हिस्सा होने के नाते वह यह नहीं कह सकते कि जमीन हाईकोर्ट को नहीं दी जा सकती. आप के वकील ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले अगर अभी जमीन खाली की तो वे सड़क पर आ जाएंगे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार उन्हें दूर बदरपुर में जमीन आवंटित कर रही है. 

कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमीन हाईकोर्ट की है. वकील ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने कोर्ट की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है और यह ऑफिस 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा अपने राज्य इकाई कार्यालय के लिए AAP को आधिकारिक तौर पर आवंटित किया गया था. 

वहीं इसको लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं. केंद्र सरकार के L&DO विभाग को भी जल्द से जल्द वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया गया है. हमें उम्मीद है कि बीजेपी बिना कोई गंदी राजनीति किए और पक्षपात किए वहां जमीन आवंटित करेगी, जहां अन्य राष्ट्रीय दलों की जमीन है. 

Read More
{}{}