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500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का मौका, जानें कब और कैसे बदल सकते हैं

2016 में पूरे देश भर में नोटबंदी की घोषणा कर दी गई थी. नोटबंदी के घोषणा के बाद लोगों को 30 दिसंबर 2016 तक नोटों को बदलने का मौका मिला था. लेकिन जिन लोगों ने अबतक नोट नहीं बदल पाया है, उन्हें एक और मौका देने पर विचार किया जा रहा है. 

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500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का मौका, जानें कब और कैसे बदल सकते हैं
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Zee News Desk|Updated: Nov 27, 2022, 12:35 PM IST

नई दिल्ली: 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी. किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जिन नोटों से हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, वो महज कागज के टुकड़े बन कर रह जाएंगे. अगर आप अब तक 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदल पाए हैं तो शायद अपको एक और मौका मिल सकता है अपने पुराने 500 और 1000 के नोट बदलवाने का. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान एक बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों के लिए भी कोई हल निकाला जाना चाहिए, जो लोग पुराने नोटों को बदलवाने की समय सीमा से चूक गए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनलोगों के पुराने नोटों को बदला जा सके.

पांच सदस्यीय बेंच याचिका पर कर रही है सुनवाई
पांच जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यन और बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं. बेंच सारी जरुरी शर्तों को ध्यान में रखकर मामले में सुनवाई कर रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आफ इंडिया आर वेंकटरमणि ने कहा कि विमुद्रीकृत नोटों के बदलने वाले तारिखों को बदला नहीं जा सकता लेकिन रिजर्व बैंक आवेदकों के जरुरी शर्तों वालों मामलों पर विचार कर सकता है.

आज भी करोड़ो में मौजूद हैं पुराने नोट 
हम अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटोज देखते हैं जिसमें लोग उन 500 और 1000 के पुराने नोटों के फोटोज शेयर करते है, जिन्हें वो बदलवाने से चूक गए थे फोटोज में ये नोट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आज भी ये नोट करोड़ो में मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में एक शख्स ने कहा है कि उसके पास 500 और 1000 के करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा के पुराने नोट पड़े हैं. इसी तरह एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि नोटबंदी के वक्त वो देश में मौजूद नहीं था और इस कारण वो नोटों को नहीं बदल सका. कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप उन नोटों को संभाल कर रखिए. 

 

 

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