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Sulli Deals Case: उपराज्यपाल ने दी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी

Sulli Deals: आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं के वर्चुअल ऑक्शन के लिए Sullideals ऐप और Sullideals ट्विटर हैंडल बनाया था. 

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Sulli Deals Case: उपराज्यपाल ने दी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी
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Zee News Desk|Updated: Dec 11, 2022, 08:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुल्ली डील्स मामले के मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. यह धारा राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने से संबद्ध है.

दरअसल कई मुस्लिम महिलाओं की मर्जी के बिना नीलामी के लिए उनकी तस्वीरें सुल्ली डील्स ऐप पर डाली गई थीं. ओंकारेश्वर ठाकुर पर आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं के वर्चुअल ऑक्शन के लिए उसने Sullideals ऐप और Sullideals ट्विटर हैंडल बनाया था.  इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना था.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी थी. सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल का मानना है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है.पिछले साल 7 जुलाई को मामले का खुलासा हुआ था. ‘सुल्ली डील्स’ घटना को लेकर समाज के सभी वर्गों ने व्यापक स्तर पर नाराजगी जताई थी.

 

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