trendingNow/india/delhi-ncr-haryana/delhiHaryana01465628
Home >>Delhi-NCR-Haryana

सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मामले में ED को हाई कोर्ट से फटकार, नोटिस थमाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. निचली अदालत ने हाल ही में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे जैन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

Advertisement
सत्येंद्र जैन, मंत्री, दिल्ली सरकार (File Photo)
Stop
Arvind Singh|Updated: Dec 01, 2022, 12:04 PM IST

नई दिल्ली: सत्येंद्र जैन पर ED की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई गई है. कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी पर ED को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ED दो हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट में अगली सुनवाई अब 20 को होगी.

आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. तब से वो तिहाड़ जेल में हैं. 

ये भी पढ़ें- केजरीवाल का गुजरात में सरकार का दावा, विज ने ली चुटकी, कहा- रिजल्ट के दिन लगेगा पता

जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई फर्जी कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था. उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये के ब्लैक मनी को वाइट किया था. जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे.

Read More
{}{}