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Arvind Kejriwal: हाईकोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह बिफरे, बोले-न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदीजी

Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी की सांसद ने कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया. आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुँच गई?

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Arvind Kejriwal: हाईकोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह बिफरे, बोले-न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदीजी
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Vipul Chaturvedi|Updated: Jun 21, 2024, 01:14 PM IST

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री न्याय प्रणाली का मजाक बना रहे हैं. 

संजय सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है. आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है तो ईडी किस आदेश को हाईकोर्ट भी चुनौती देने पहुंच गई. आम आदमी पार्टी के सांसद ने सवाल किया- इस देश में क्या हो रहा है? मोदीजी, आप न्याय प्रणाली का मजाक क्यों बना रहे हैं. पूरा देश आपको देख रहा है.

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संजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की कि एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया गया. ईडी ने केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. 

दरअसल ईडी ने आरोप लगाया था कि 'साउथ ग्रुप' को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आबकारी नीति बनाई गई थी. इसने थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की और बदले में AAP के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इस सबसे केजरीवाल का सीधा संबंध था. 

केजरीवाल को मिली है सशर्त जमानत 
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को एक लाख का बॉन्ड भरने का आदेश देते हुए सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी थी. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल न तो  जांच में बाधा डालेंगे और न गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे. 

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