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नोएडा में कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच प्राधिकरण ने बनाए ये नियम, नहीं मानने पर मालिक पर होगी कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण ने पालतू और बाहर के कुत्तों के लिए नियम बनाए हैं. इसमें अगर पेट मालिक के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो प्राधिकरण जानवर के मालिक पर कार्रवाई करेगा. वहीं नोएडा प्राधिकरण इस मामले में एक समिति का गठन करने जा रहा है. 

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नोएडा में कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच प्राधिकरण ने बनाए ये नियम, नहीं मानने पर मालिक पर होगी कार्रवाई
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Abhinav Tomer|Updated: Sep 15, 2022, 10:37 AM IST

नोएडा: हाई राइज सोसायटी में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है. इस तरह का पहला मामला गाजियाबाद की एक सोसायटी से आया था, जिसमें लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था तब से इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं. कल भी बुजुर्ग और सफाई कर्मी पर आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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आवारा कुत्तों का आतंक
बता दें कि शहरों में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. बता दें कि नोएडा के सेक्टर-168 लोटस जिंग में आवारा कुत्तों ने दो लोगों पर हमला कर दिया. इस दौरान कुत्तों ने एक बुजुर्ग और एक सफाई कर्मी बुरी तरह घायल कर दिया. हमले में बुजुर्ग के पैर में चोट आई तो सफाईकर्मी के चेहरे पर गंभीर चोट आई. इस घटना से सोसायटी में दहशत का माहौल है.

बनेगी समिती
दिल्ली एनसीआर में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटना लगातार सामने आ रही हैं. वहीं नोएडा-ग्रेनो की सोसाइटी और सेक्टर की आरडब्ल्यूए (RWA) ने कुत्तों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसमें सोसायटी में पालतू और बाहर के कुत्तों के लिए नियम बनाए गए हैं. नोएडा प्राधिकरण इस मामले में एक समिति का गठन करने जा रही है. समिति एओए (AOA) और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर एक फोरम बनाएगी।

एनएपीआर पर करें रजिस्ट्रेशन
नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए अब तक 1,700 पैट रजिस्ट्रेशन हुए है. प्राधिकरण ने भी कई नियम बनाए है. इसके तहत नोएडा में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एनएपीआर (Noida Authority Pet Registration) एप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान उसकी नस्ल और अपना एक पहचान पत्र देना होगा.

इसके बाद प्राधिकरण के तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वहीं इसके लिए कुछ शर्तें हैं जैसे कि पेट मालिक अपने जानवर को खुले स्थान, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर शौच कराता है तो शिकायत होने पर प्राधिकरण जानवर के मालिक पर कार्रवाई करेगा. इसमें मालिक के खिलाफ पहली शिकायत सही पाए जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी में 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अधिक शिकायतें आने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा

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