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MCD मेयर चुनाव कराने के लिए AAP खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

पहले मेयर का चुनाव होता फिर डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होता है. नए रूल लेकर आए की, जिसपर भ्रष्टाचार के आरोप है वो वोट नहीं करेंगे, इसके बाद भी आप पार्षद शांत बैठे रहे. बीजेपी ने फिर शोर मचाकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही स्थगित करा दी. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. 

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MCD मेयर चुनाव कराने के लिए AAP खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
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Nikita Chauhan|Updated: Feb 06, 2023, 03:09 PM IST

नई दिल्लीः MCD मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली निगम में बीजेपी ने गंदा और घिनौना खेल खेला है. बीजेपी कानून को नहीं मानती है. हमारे पार्षद शांति से बैठे थे, बीजेपी के पार्षद बिना वजह हंगामा कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने इनको हटाया था, लेकिन मेयर चुनाव नहीं होने दे रही है. बीजेपी इन्होंने आप पार्षद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नही तोड़ पाए.

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में लिखा है कि मनोनीत पार्षद को वोट डालने का अधिकार नहीं है. पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी ने गलत तरीके से की फिर भी हम चुनाव के चलते चुप रहे. कानून में लिखा है कि मनोनीत पार्षद को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने वोट करने के बात कही, फिर भी हमारे पार्षद शांति से बैठे रहे.

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उन्होंने कहा कि बोला गया तीनों चुनाव एक साथ करने की बात कही जो गलत है. पहले मेयर का चुनाव होता फिर डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होता है. नए रूल लेकर आए की, जिसपर भ्रष्टाचार के आरोप है वो वोट नहीं करेंगे, इसके बाद भी आप पार्षद शांत बैठे रहे. बीजेपी ने फिर शोर मचाकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही स्थगित करा दी. डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर को करना होता है. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कोर्ट ही संविधान की रक्षा करेगा. इनको पता है की आप का मेयर बनने के इनके काले चिट्ठे खुल जाएंगे.

 

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