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Haryana Kisan Andolan: हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू, इन चिजों की एंट्री हुई बैन

Haryana Kisan Andolan Update: महेंद्रगढ में किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. इसी कड़ी में नूकीलें हत्यारों (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली किरपान को छोड़कर) पर रोक लगाई है.

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Haryana Kisan Andolan: हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू, इन चिजों की एंट्री हुई बैन
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Zee Media Bureau|Updated: Feb 14, 2024, 03:06 PM IST

Mahendragarh News: महेंद्रगढ जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा के किसान संघों द्वारा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी से किए जाने वाले आंदोलन को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए है. महेंद्रगढ जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित कर धारा 144 लागू की है. यह धारा आगामी आदेशों तक लागू रहेगी. इसी के साथ करनाल और पानीपत में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.  

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि फायर आर्म्स, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली किरपान को छोड़कर) पाबंदी रहेगी. जिला में अनावश्यक हस्तक्षेप, सभा करने, हथियार, लाठियां, डंडा आदि ले जाने तथा किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.

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यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा. पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की पालना करवाएंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा.

वहीं आपको बता दें कि 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च में भाग ले रहे किसान, फतेहगढ़ साहिब हाईवे पर रात रुकेंगे. जहां मौके पर भारी सुरक्षा तैनात है. इसको लेकर फतेहगढ़ साहिब के डीएसपी मोहित कुमार सिंगला का कहना है कि किसान आ गए हैं और यहीं रुके हुए हैं. यहां सब कुछ शांतिपूर्ण है. किसान नेताओं की मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है, बैठक के बाद हमें जो भी आदेश दिया जाएगा, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे. 

INPUT: KARAMVIR SINGH

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