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Jhajjar News: जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष

Jhajjar News: महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने जेल की बैरक व जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लीनिक और जेल अस्पताल का निरीक्षण किया. साथ ही महिलाओं की शिकायत भी सुनी

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Jhajjar News: जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष
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Zee Media Bureau|Updated: Jun 15, 2024, 11:22 AM IST

Jhajjar News: हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल जिला कारागार और महिला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण करने पहुंची. इस दौरान उन्होंने महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची महिला शिकायतकर्ताओं की फरियाद सुनते हुए थाना प्रबंधक को मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. 

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महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने जेल की बैरक व जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लीनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया. उन्होंने जेल अधिकारियों को खाना पकाने में साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए. जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में फिलहाल कोई महिला बंदी व कैदी नहीं है, जेल में निर्माण कार्य होने की वजह से महिला बंदियों व कैदियों को रोहतक जिला जेल में स्थानांतरित किया गया है. उपाध्यक्ष ने जेल अधिकारियों से कहा कि उनके पुनः स्थानांतरित होने पर जेल में विशेषकर महिला बैरकों की साफ-सफाई, रहन-सहन, पीने के पानी की व्यवस्था, भोजनालय की समुचित व्यवस्था की जाए.

झज्जर थाने में समस्याएं भी सुनी
महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने महिला थाने का निरीक्षण किया और शिकायत लेकर पहुंची महिला शिकायतकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनके मामलों में सुलह करवाई. एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने पति-पत्नी को निर्देश दिया कि वह अपने दो बच्चों में से एक-एक बच्चे का पालन-पोषण करें. दोनों के बीच विवाद चल रहा है व पुलिस द्वारा मध्यस्थता की जा रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चला रही है. आयोग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई की जाती है तथा हर मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है.

सोनिया अग्रवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग की ओर से महिलाओं को आश्वस्त किया जाता है कि वो समाज का एक ताकतवर हिस्सा हैं, वो किसी भी रूप में कमजोर नहीं हैं. हमारे संविधान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके उत्पीडन को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं. सरकार ने  जिला स्तर पर महिला पुलिस थानों की व्यवस्था की है, जिससे महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित सभी मामलों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके.

Input- Sumit Tharan

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