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Gurugram में 11, Ghaziabad में 3 विदेशी नस्ल के कुत्ते बैन, जानिए आपके शहर में क्या हैं नियम

Gurugram Dogs Banned: नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी नगर निगम को 11 नस्ल के पालतू कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश जारी किए हैं. 

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Gurugram में 11, Ghaziabad में 3 विदेशी नस्ल के कुत्ते बैन, जानिए आपके शहर में क्या हैं नियम
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Zee Media Bureau|Updated: Nov 19, 2022, 11:36 AM IST

Gurugram Dogs Banned: पिछले कुछ दिनों में Delhi-NCR में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ें हैं, जिन्हें देखते हुए दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. गाजियाबाद में विदेशी नस्ल के 3 कुत्तों पर बैन लगाया गया है, तो वहीं नोएडा में कुत्ते के काटने पर मालिक को जुर्माना देना होगा. गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी नगर निगम को 11 नस्ल के पालतू कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश जारी किए हैं. 

इन नस्ल के कुत्तों पर गुरुग्राम में लगा बैन
1. अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स
2. डोगो अर्जेंटिनो
3. रॉटविलर 
4. नीपोलिटन मास्टिफ
5. बोअरबेल
6. प्रेसा कैनारियो
7. वुल्फ डॉग
8. बैंडोग
9. अमेरिकन बुलडॉग
10. फिला ब्रासीलेरो 
11. केन कोरसो

आदेश में ये भी
गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गुरुग्राम में एक पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपये के मुआवजा देने की घोषणा की. इसके साथ ही निर्देश जारी किये हैं कि एक परिवार एक ही कुत्ता पाल सकेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों में कुत्तों का मुंह जालीदार टोपी से ढंका होना चाहिए. 

 

गाजियाबाद में इन 3 नस्ल के कुत्ते बैन
गाजियाबाद में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो इन तीन नस्ल के कुत्तों को बैन किया गया है. इन तीनों को खूंखार और खतरनाक बताते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति इन नस्ल के कुत्तों को पालता पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. 

नोएडा में कुत्ते के काटने पर मालिक पर जुर्माना
नोएडा में पालतू कुत्तों के लिए लागू किए गए नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी को काटता है, तो कुत्ते के मालिक को उसके इलाज का खर्च और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही पालतू कुत्तों के लिए रेबीज वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी गई है, ऐसा नहीं करने पर मालिक को हर महीने 2 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. 

 

 

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