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The Kerala Story हरियाणा में भी हुई टैक्स फ्री, जानें दर्शकों को कैसे मिलेगा इसका फायदा

The Kerala Story:  'द केरल स्टोरी' को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. अब इन राज्यों में दर्शकों को फिल्म की टिकट पर राज्य सरकार द्वारा लगने वाला टैक्स नहीं देना होगा. 

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The Kerala Story हरियाणा में भी हुई टैक्स फ्री, जानें दर्शकों को कैसे मिलेगा इसका फायदा
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Divya Agnihotri|Updated: May 11, 2023, 10:27 AM IST

The Kerala Story: बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर लोग जहां इस फिल्म को सच बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस फिल्म को प्रोपेगैंडा बताकर बैन करने की मांग भी कर रहे हैं. विवाद के बीच ये फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. पर क्या आप जानते हैं कि जब कोई फिल्म टैक्स फ्री होती है तो दर्शकों को कैसे उसका फायदा होता है.

किसी फिल्म पर लगने वाला टैक्स
साल 2017 के पहले सभी फिल्मों में एंटरटेनमेंट टैक्स (Entertainment tax) लगता था, जो सभी राज्यों में अलग-अलग होता था. लेकिन GST लागू होने के बाद फिल्मों में लगने वाले टैक्स को दो स्लैब में बांटा गया. 100 रुपये से कम की टिकट पर 12% GST और 100 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 18% GST लिया जाता है. 

फिल्मों में लगने वाली GST में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है, इस हिसाब से 12% GST में 6-6% केन्द्र और राज्य सरकार लेती हैं तो वहीं 18% GST में 9-9% केन्द्र और राज्य सरकार को मिलता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में  'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब इन राज्यों में दर्शकों को 6 या 9 फीसदी GST नहीं देना होगा.

राज्य सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री करने पर राज्य अपने टैक्स को माफ करता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला टैक्स माफ नहीं होता है. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी टिकट की बेस प्राइस 200 रुपए है तो इस पर 18% GST लगेगी, जिसका मतलब है कि आपको फिल्म देखने के लिए 72 रुपये टैक्स देना होगा, इसमें से 36 रुपए की GST केंद्र के पास जाएगी और 36 रुपए GST राज्य सरकार के पास. अब अगर राज्य सरकार फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो आपको GST के केवल 36 रुपये ही देने होंगे. 

फिल्मों को टैक्स फ्री करने के मापदंड
फिल्मों को टैक्स फ्री करने के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं. लेकिन, सामाजिक मुद्दों, देशभक्ति और समाज को प्रेरणा देने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता रहा है. 

इन फिल्मों को किया गया टैक्स फ्री
पिछले कुछ सालों में द कश्मीर फाइल्स, उरी, तान्हाजी, छपाक, पैडमैन, नीरजा, सरबजीता, टॉयलेट – एक प्रेम कथा, हिंदी मीडियम, सचिन – ए बिलियन ड्रीम्स, दंगल,नील बटे सन्नाटा, एयरलिफ्ट, बाजीराव मस्तानी, मांझी – द माउंटेनमैन और मेरी कोम को टैक्स फ्री किया गया. वहीं रिचर्ड एटनबरो की 'गांधी' पहली ऐसी फिल्म है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने टैक्स फ्री किया. 

हाल के बरसों में जो फिल्में राज्यों द्वारा टैक्स फ्री की गई हैं वो हैं – द कश्मीर फाइल्स, उरी, तान्हाजी, छपाक, पैडमैन, टॉयलेट – एक प्रेम कथा, हिंदी मीडियम, सचिन – ए बिलियन ड्रीम्स, दंगल, नीरजा, सरबजीता, नील बटे सन्नाटा, एयरलिफ्ट, बाजीराव मस्तानी, मांझी – द माउंटेनमैन और मेरी कोम. रिचर्ड एटनबरो की “गांधी” अकेली ऐसी मूवी है जिसको केंद्र और राज्यों दोनों ने टैक्स फ्री कर दिया था. ये सभी फिल्में सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने से लेकर प्रेरणा देने वाले विषयों पर बनी थीं.

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