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Delhi Pollution: दिल्ली में लागू हुआ GRAP का पहला चरण, इन कामों पर लगेगी पाबंदी

दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा है. इस बार तो अंदाजे से पहले ही दिल्ली का पॉल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया. अब इसको कंट्रोल करने के लिए सराकर ने ग्रैप के पहले चरण को लागू किया है.  

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Delhi Pollution: दिल्ली में लागू हुआ GRAP का पहला चरण, इन कामों पर लगेगी पाबंदी
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Abhinav Tomer|Updated: Oct 06, 2022, 03:40 PM IST

Delhi Pollution: दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़टा ही जा रहा है. इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार बहुत कुछ करती रहती है. प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. इतना ही नहीं इन पाबंदियों को न मानने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. वहीं अब सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप (GRAP) का पहला चरण लागू किया है. यह इसलिए किया गया कि समय से पहले ही दिल्ली का पॉल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया है. 

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दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता देख कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CQM) की पहली मीटिंग हुई. इस मीटिंग में तय हुआ कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार 1 अक्टूबर से ही ग्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया गया. इसका पहला फेज 5 अक्टूबर से ही लागू हो गया है. वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप 1 के तहत सख्त कदम उठाने के लिए सभी एजेंसियों को एलर्ट कर दिया गया है. पूर्वानुमान लगने से पहले ही दिल्ली का पॉल्यूशन खराब कैटेगरी में पहुंच गया. इसलिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया गया. 

ग्रैप के तहत सरकार ने कुछ पाबंदिया लगाई हैं. अगर इनका पालन नहीं किया गया तो आपको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. आइये आपको इन पाबंदियों के बारे में बताते हैं. 

पीयूसी के नियम सख्ती से माने जाएंगे, यूनिफाइड कम्यूट को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाएं रोकने के लिए जरूरी इंतजाम होंगे, उद्योगों में सिर्फ अप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होगा, कंस्ट्रक्शन साइटों पर नए नियम के अनुसार स्मॉग गन लगानी होगी, खुली जगहों पर कूड़ा नहीं डाला जाएगा. संबंधित सिविक एजेंसी इस स्थिति से ठीक से निपटेंगी, इस बार भी पटाखों पर रोक रहेगी, धूल को कम करने, निर्माण और मलबे से होने वाली धूल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, सड़कों, लैंडफिल साइट वगैरह पर पानी का छिड़काव करना होगा, ट्रैफिक वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस रहेगी.

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