Delhi News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने लुटेरे मुकीम उम्र 27 वर्ष, निवासी जयंतीपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है. इस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ नंद नगरी दिल्ली के इलाके में हुई दिनदहाड़े ₹5 लाख सशस्त्र राजमार्ग लूट सहित उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लूट/झपटमारी के तीन मामलों को सुलझाया गया है. अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया है.
5 लाख रुपये लूटे
दिनांक 20.10.2023 को शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने एक बैंक से 5 लाख रुपये निकाले और करीब सुबह 11:45 बजे वह मंडोली फ्लाईओवर नंद नगरी दिल्ली से होते हुए वापस जा रहा था. इसी बीच दो बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोक लिया. बदमाशों ने बंदूक की के बलपर उसका बैग लूट लिया व मौके से फरार हो गए. इस सन्दर्भ में प्राथमिकी संख्या 635/2023, धारा 392/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नंद नगरी, दिल्ली दर्ज की गई.
उत्तरप्रदेश से पकड़ा गया आरोपी
अपराध की गंभीरता को देखते हुए टीम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लूट मामलों का पता लगाने का काम सौंपा गया था. घटना की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिसके बाद तकनीकी निगरानी से खुलासा हुआ कि वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल नंद नगरी दिल्ली के इलाके से लूटी गई थी. सब इंस्पेक्टर राहुल गर्ग को जानकारी मिली की नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली की लूट की वारदातों में शामिल आरोपी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के इलाके में छिपा हुआ है. अगर समय में जाल बिछाया जाए तो उसे वहां से पकड़ा जा सकता है.
किया गया टीम का गठन
जानकारी मिलने के बाद डीसीपी अमित गोयल ने एसीपी अरविंद कुमार की देखरेख में और इंस्पेक्टर के.के. शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. इसके बाद मिली सूचना के अनुसार टीम ने मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के इलाके में जाल बिछाया और आरोपी मुकीम को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. उसके ठिकानों से अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हेलमेट भी बरामद किया गया है. लगातार पूछताछ के दौरान उसने थाना नंद नगरी और थाना ज्योति नगर, दिल्ली की लूट/झपटमारी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.
ये भी पढ़ें: Pollution: गाजियाबाद में जहरीली हो रही हवा, अस्पतालों में बढ़ने लगे सांसों के मरीज
पूछताछ के दौरान किया ये खुलासा
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि पहले वह दिल्ली के मंडोली इलाके में रहता था और उसे हत्या के मामले में प्राथमिकी संख्या 425/2017, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हर्ष विहार, दिल्ली के तहत गिरफ्तार किया गया था. वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उसने जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं किया. जेल की अवधि के दौरान, वह जय के संपर्क में आया, जो एक बेल जम्पर भी था. उसने आगे खुलासा किया कि उसने जय और एक अज्ञात दोस्त के साथ मिलकर लूट/झपटमारी को अंजाम दिया.
INPUT- RAJ KUMAR BHATI