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Delhi में अब 55 और E-commerce और Retail Outlet 24 घंटे होंगे संचालित

Delhi News: उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने श्रम विभाग को  24x7 के आधार पर रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु छूट के लिए आवेदनों का ऑनलाइन और निर्धारित समयसीमा के अंदर निपटान सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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Delhi में अब 55 और E-commerce और Retail Outlet 24 घंटे होंगे संचालित
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Balram Pandey|Updated: Apr 03, 2023, 07:39 PM IST

नई दिल्ली: पिछले साल अक्टूबर में 300 से अधिक प्रतिष्ठानों को 24×7 के आधार पर संचालित करने की अनुमति दी गई थी. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक बार फिर दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 55 अन्य प्रतिष्ठानों को छूट देने के लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद से अब 55 आउटलेट 24 घंटे संचालित हो सकेंगे. 

इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी मुहर दे दी थी.  इन 55 प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर स्थित ई-कॉमर्स आउटलेट और रिटेल गारमेंट्स और एक्सेसरीज आउटलेट शामिल हैं. हालांकि छूट के लिए आवेदनों के निस्तारण में श्रम विभाग ने 7 साल से अधिक की देरी की, जिस पर एलजी ने आपत्ति जताई. एलजी ने अक्टूबर 2022 में इस फाइल को अपने संज्ञान में लिया था. उनका मूल उद्येश्य था कि दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट का लाभ उठाते हुए दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठान 24x7 आधार पर अपने व्यवसाय को सक्षम बना सके. 

यह कदम दिल्ली में रोजगार को बढ़ावा दे सकता है और शहर में भविष्य के निवेश के लिए एक सकारात्मक कारोबारी माहौल को प्रोत्साहित कर सकता है. इससे पहले उपराज्यपाल ने इस मुद्दे पर श्रम विभाग के गैरजिम्मेदाराना रवैये को चिह्नित किया था. उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया था कि इस मामले में विभाग ने कुछ न कुछ ऐसी पिक एंड चूज पॉलिसी बनाई थी, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता था. उपराज्यपाल ने यह भी कहा था कि इस तरह के नियमित आवेदनों के निष्पादन में देरी से व्यापारिक समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

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उपराज्यपाल ने फाइल में उल्लेख किया था कि श्रम विभाग को भविष्य में इस तरह के आवेदनों को निर्धारित समय के भीतर निपटाए जाने की सख्त सलाह दी जा सकती है, ताकि एक अनुकूल और निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाया जा सके. जिसमें व्यापक पैमानों पर व्यापारिक समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और उनमें सकारात्मक विश्वास पैदा किया जा सके.

उपरोक्त परीक्षणों को चिन्हित करते हुए फाइल पर मुख्यमंत्री को संदर्भित करने के बाद श्रम विभाग ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं. मामले के निपटान में पारदर्शी और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करते हुए दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट के आवेदन की प्राप्ति के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है. इन सबके बाद अब  सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं. कोई फिजिकल (भौतिक) आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है. 

उपराज्यपाल द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दी गई छूटों को तुरंत अधिसूचित करने के निर्देश के संबंध में श्रम विभाग ने सूचित किया कि दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 314 प्रतिष्ठानों के संबंध में 12.10.2022 और 13.10.2022 को नोटिफिकेशन निकाला गया था.

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