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Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 2 दिन 5वीं कक्षा तक बंद रहेंगे स्कूल

Delhi Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे. दिल्ली में अगले 2 दिन 5वीं कक्षा तक बंद रहेंगे सभी स्कूल मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है. 

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Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 2 दिन 5वीं कक्षा तक बंद रहेंगे स्कूल
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Nikita Chauhan|Updated: Nov 02, 2023, 09:38 PM IST

Delhi Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे. दिल्ली में अगले 2 दिन 5वीं कक्षा तक बंद रहेंगे सभी स्कूल मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है. दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण में वृद्धि के बीच CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है. ग्रैप-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक शामिल है.

सीएक्यूएम की मीटिंग में आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI 400 से ऊपर रहने के पूर्वानुमान के चलते ये कठोर फैसला लिया गया है. दिल्ली- एनसीआर में ग्रैप-3 लागू होने के साथ सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है. राजधानी में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए.

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CAQM ने सरकारों को 5वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के प्रावधान पर भी विचार का सुझाव दिया है. दिल्ली के तीन सौ किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी व कार्रवाई भी हो सकती है. रोड कटिंग, मरम्मत या गैरजरूरी सड़क निर्माण पर भी बैन है. होटल व रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है.  

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के मद्देनजर सरकारों को उचित प्रबंध करने के आदेश है. निजी वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल पर रोक के लिए सरकारें अतिरिक्त पार्किंग शुल्क वसूलने का फैसला ले सकती हैं. दिल्ली में डीजल जेनेरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है. सिर्फ एनसीआर के इलाकों में आपात सेवाओं में डीजल जनरेटर सेट 31 दिसंबर तक ही इस्तेमाल हो सकते हैं. एनसीआर इलाके में कम से कम पावर कट सुनिश्चित करने के आदेश हैं. सड़कों की मशीनों के जरिये सफाई और वाटर स्प्रिंकलिंग के आदेश हैं. बिना PUC वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश हैं.

(इनपुठः तरुण कुमार, मुकेश सिंह)

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