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Income Tax: बजट में निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी राहत, 7 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

Income Tax:  नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 

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Income Tax: बजट में निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी राहत, 7 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स
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Divya Agnihotri|Updated: Feb 01, 2023, 01:13 PM IST

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सालों से टैक्स में छूट का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी सौगात दी है. अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए का कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक ही मिलती थी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे बदलकर 5 कर दिया गया. साथ ही छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. 

नया टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार व्यक्तिगत आयकर 'नई कर दरें 0 से 3 लाख रुपये - शून्य, 3 से 6 लाख रुपये - 5%, 6 से 9 लाख रुपये - 10%, 9 से 12 लाख रुपये - 15%, 12 से 15 लाख रुपये- 20% और 15 लाख से ऊपर - 30% टैक्स लगेगा.

 

पुरानी टैक्स रिजीम 
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 2.5 से 5 लाख के बीच इनकम पर 5% टैक्स देना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का  लाभ लेते हुए आप सलाना 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स बच सकते हैं.5 लाख से 7.5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को 10 फीसदी टैक्स और 7.5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स देना पड़ता है. 

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ITR फाइल करने के ऑप्शन
आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के दो ऑप्शन हैं. 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था.नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर टैक्स की दर कम है, लेकिन इसमें आपके पास डिडक्शन का ऑप्शन नहीं है. पुराने टैक्स स्लैब में आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है.  

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