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Brij Bhushan Sharan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में 7 जुलाई को सुनवाई, कोर्ट ने कहा- चार्जशीट पढ़ने में टाइम लग रहा है

Brij Bhushan Sharan Singh:  भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में स्पेशल एमपी/एम.एल.ए. कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट मे सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी. 

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Brij Bhushan Sharan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में 7 जुलाई को सुनवाई, कोर्ट ने कहा- चार्जशीट पढ़ने में टाइम लग रहा है
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Zee Media Bureau|Updated: Jul 01, 2023, 04:14 PM IST

Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1 जुलाई को सुनवाई की गई. इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी. 

अगली सुनवाई 7 जुलाई को 
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में स्पेशल एमपी/एम.एल.ए. कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट मे सुनवाई हुई. इस दौरान दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कहा चार्जशीट 1500 पेज की है लिहाजा पढ़ने में समय लग रहा है. 

1500 पन्नों की चार्जशीट
बता दें, 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट मे IPC की 354, 354A, 354D की धारा लगाई गई थी. IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है. वहीं IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है. IPC की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है. जबकि ये धारा जमानती धारा है. 

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FSL रिपोर्ट का इंतजार
इस मामले में अभी FSL की रिपोर्ट आना बाकी है. इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग हैं. वहीं इस केस में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों को विदेशों में नोटिस भेजा है, जिसका जवाब आना अभी बाकी है. साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि भविष्य में इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है.  

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