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Brij Bhushan Sharan Singh News: यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल, जानें क्या कहा

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने सोमवार को दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया.

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Brij Bhushan Sharan Singh News: यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल, जानें क्या कहा
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Renu Akarniya|Updated: Oct 30, 2023, 08:21 PM IST

Delhi News: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने सोमवार को दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. दिल्ली की अदालत ने 6 महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई करते हुए दावा किया कि भारत में कोई कथित कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ.

बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष उनके खिलाफ आरोप तय करने पर बहस के दौरान यह दलील दी. उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से लोकसभा सांसद की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने अदालत को बताया कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ है और इसलिए अभियोजन पक्ष के अनुसार टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुए कथित अपराधों की सुनवाई इस अदालत में नहीं की जा सकती है. .

उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास कथित तौर पर भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. हालांकि अभियोजन पक्ष ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा कि पीड़ितों के यौन उत्पीड़न का कार्य एक निरंतर अपराध था, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर नहीं रुका था.

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सरकारी वकील अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी को जब भी मौका मिला उसने पीड़ितों के साथ छेड़छाड़ की और इस तरह के उत्पीड़न को अलग-अलग कोष्ठक में नहीं देखा जा सकता है और श्रृंखला या उसकी श्रृंखला को एक के रूप में देखा जाना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पक्षों के वकीलों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया ताकि उन्हें 'व्यवस्थित तरीके' से समाप्त किया जा सके. 

न्यायाधीश 22 नवंबर को मामले की आगे की सुनवाई करेंगे. बता दें कि शहर पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354-डी के तहत आरोप पत्र दायर किया था. (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी). पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया था.

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