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Bhiwani News: 23 साल बाद पालुवास गांव को मिलेगी लंबित 400 करोड़ की संपत्ति, SC का आदेश

Bhiwani Hindi News: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से 23 साल से लंबित 400 करोड़ की संपत्ति अब ग्राम पंचायत पालुवास को मिलेगी. जिससे कि गांव के विकास के लिए पर्याप्त धन मिल सकेगा.

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Bhiwani News: 23 साल बाद पालुवास गांव को मिलेगी लंबित 400 करोड़ की संपत्ति, SC का आदेश
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Renu Akarniya|Updated: Jul 06, 2024, 05:00 PM IST

Bhiwani News: भिवानी जिला के गांव पालुवास की 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिकाना हक अब गांव पालुवास की पंचायत को मिलने जा रहा है. इसको लेकर कोर्ट के आदेशों पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भिवानी के लाठियावाला जोहड़ के पास की करीब 37 एकड़ विवादित जमीन पर भिवानी जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर पंचायत को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

इस जमीन पर महाराणा प्रताप ट्रस्ट के महाराणा प्रताप महिला कॉलेज, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बीएड कॉलेज और बिट्स इंटरनेशनल स्कूल चल रहे हैं. यह जमीन भी लीज पर दी गई है. अब इस पैसे का प्रयोग पालुवास ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास में कर सकेगी.

फिलहाल पंचायत को खाली जमीन सौंपी गई है और यह तय हुआ है कि ट्रस्ट अब पंचायत को कब्जा देगा. ट्रस्ट की और से लोन आदि मामले निपटाए जाएंगे और नए एडमिशन कॉलेजों में नहीं किए जाएंगे. कब्जा कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही. 

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पंचायत का कहना है कि इस जगह इस बारे में भिवानी जिला के गांव पालुवास की सरपंच पूजा, पंच सतपाल ने बताया कि यह जमीन करीब 237 कनाल है, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये के करीब है. जिस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया था. 

यह मामला पिछले 23 साल से केस कोर्ट में था. अब सुप्रीत कोर्ट का फैसला पंचायत के हक में हुआ है. उन्होंने बताया कि वे आज यहां कब्जा लेने आए और भविष्य में इस जगह का बच्चों के हित में और ग्राम पंचायत के विकास में प्रयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस जमीन का बेहतर उपयोग किया जाएगा और वहां से होने वाली आव को गांव के विकास में प्रयोग किया जाएगा. 

INPUT: NAVEEN SHARMA

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