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Rahul Gandhi Case: सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका, अब इस राज्य में दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा

Rahul Gandhi Punishment: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ दिनों पहले उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और अब हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर हुआ है. आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने यह मामला दर्ज कराया है.

Rahul Gandhi Case: सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका, अब इस राज्य में दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा
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Rachit Kumar|Updated: Apr 01, 2023, 04:04 PM IST

Rahul Gandhi Disqualification: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ दिनों पहले उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और अब हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर हुआ है. आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने यह मामला दर्ज कराया है. इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. हरिद्वार जिला एवं सत्र न्यायालय में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने मामले को स्वीकार कर लिया है.

क्या है मामला

दरअसल राहुल गांधी पर यह केस आरएसएस को आज का कौरव बताने और पुरोहितों के विरुद्ध दिए बयान पर हुआ है. हरिद्वार सीजेएम कोर्ट को दी गई इस याचिका में कहा गया कि 9 जनवरी 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जनसभा के दौरान आरएसएस को आधुनिक युग का कौरव बताया था. अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि आज के कौरव लाठी लिए और हाफ पैंट पहने रहते हैं और शाखा लगाते हैं. राहुल गांधी के इसी बयान पर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है.

राहुल पर बोला हमला

पुरोहितों के खिलाफ बयान देने के लिए भी भदौरिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. अर्जी में भदौरिया ने कहा कि राहुल ने पुजारियों और सनातनियों को तोड़ने वाला बयान दिया. अर्जी में कहा गया कि देश के विभिन्न मंदिरों में पूजा करने के बावजूद भी कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया है. याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी को कानूनी नोटिस 11 जनवरी को भेजा गया था. इसमें उनसे इस बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा गया था. लेकिन अब तक उनकी ओर से इसपर कोई जवाब नहीं आया है. 

बता दें कि बीते दिनों मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल हुई थी. इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी. हालांकि इस फैसले को चुनौती देने के लिए अबतक उन्होंने बड़ी अदालत में अपील नहीं की है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया था. 

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