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Bilkis Bano Case: गुजरात ने महाराष्ट्र का क्या हड़प लिया? भूपेंद्र भाई पटेल सरकार की सुप्रीम अपील

Bilkis Bano News: गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत का आठ जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर त्रुटिपूर्ण था जिसमें राज्य को ‘अधिकार हड़पने’ और ‘विवेकाधिकार का दुरुपयोग’ करने का दोषी ठहराया गया था. 

Bilkis Bano Case: गुजरात ने महाराष्ट्र का क्या हड़प लिया? भूपेंद्र भाई पटेल सरकार की सुप्रीम अपील
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Shwetank Ratnamber|Updated: Feb 14, 2024, 06:17 AM IST

Bilkis Bano Case Supreme Court: गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने के फैसले में राज्य के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए उसे हटाने का अनुरोध किया है. बिलकीस बानो से बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की थी.

भूपेंद्र भाई पटेल सरकार की सुप्रीम याचिका

गुजरात सरकार ने याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत का आठ जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर त्रुटिपूर्ण था जिसमें राज्य को ‘अधिकार हड़पने’ और ‘विवेकाधिकार का दुरुपयोग’ करने का दोषी ठहराया गया था. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत की एक अन्य क्वार्डिनेशन बेंच ने मई 2022 में गुजरात राज्य को ‘उपयुक्त सरकार’ कहा था और राज्य को 1992 की छूट नीति के अनुसार दोषियों में से एक के माफी आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था.

रिव्यू पिटीशन पर प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकला 

पुनर्विचार याचिका में कहा गया है, ‘13 मई, 2022 (समन्वय पीठ के) के फैसले के विरोध में समीक्षा याचिका दायर नहीं करने के लिए गुजरात राज्य के खिलाफ ‘अधिकार हड़पने’ का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है.’

याचिका के अनुसार अदालत ने कठोर टिप्पणी की कि गुजरात राज्य ने ‘मिलीभगत से काम किया और प्रतिवादी नंबर तीन/आरोपी के साथ साठगांठ की.’ याचिका में कहा गया कि यह टिप्पणी न केवल अनुचित है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, बल्कि याचिकाकर्ता-गुजरात राज्य के बारे में गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है.’

क्या है बिलकिस बानो मामला?

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलिकिस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था. उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी. बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. उसकी तीन वर्षीय बेटी परिवार के उन सात सदस्यों में शामिल थी, जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी. पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और रिहा किए जाने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की थीं. बिलकिस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया था.

(एजेंसी इनपुट पीटीआई भाषा)

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