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बिहार शिक्षक भर्ती मामले में SC से बीएड अभ्यर्थियों को झटका, नीतीश सरकार ने वापस लिया आवेदन

बिहार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को झटका देते हुए मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है. इस फैसले से बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद बिहार सरकार ने अपना आवेदन वापस ले लिया है. शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. आपको बता दें कि 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील खारिज कर दी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे.

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