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स्वच्छता को लेकर झारखंड सरकार ने कसी कमर, कूड़ा फैलने पर लगेगा जुर्माना, जानें नए नियम

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर विकास विभाग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नए नियम जारी किए हैं. लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है.

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(फाइल फोटो)
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jul 23, 2022, 09:18 AM IST

Ranchi: झारखंड में स्वच्छता को लेकर पहल शुरू हो गई है. स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 के स्थान पर मध्य प्रदेश के इंदौर ने कब्जा किया है. उसी की तर्ज पर झारखंड में भी साफ सफाई को गंभीरता दिखाई जा रही है. बाजारों में साफ सफाई को लेकर नगर निगम भी सख्त हो गया है. नगर निगम के द्वारा साफ सफाई को लेकर नगर निकायों को निर्देश जारी किया है. इसके अलावा नगरवासियों को, दुकानदारों को अपने घरों में साफ सफाई करने और डस्टबिन रखने का निर्देश दिए गए हैं.  

नियमों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है है. इसके अलावा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा. शहरों में किसी भी प्रकार की गंदगी फैलानों को लेकर नगर निगम के द्वारा फाइन लगाया जाएगा. जिसमें 50 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है. वहीं, दूसरी ओर सरकारी भवनों और चौक चौराहों पर पोस्टर चिपकाने या फिर किसी भी प्रकार के स्लोगन लिखने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

इसके अलावा सड़कों पर लगने वाले चाट, फास्ट फुड के ठेला दुकानदारों को भी इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार का कचरा रास्तों पर फेंकने पर 75 रुपये का भुगतान करना होगा. 

नगर विकास विभाग ने दिए निर्देश 
वहीं, नगर विकास विभाग का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकारी या फिर आम रास्ते पर कब्जा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. इसके साथ ही रास्ते में कचरा फेंकना और खुले में शौच या फिर पेशाब करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और इसे भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. नगर विकास निगम ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से लोगों को कूड़ा, कूड़े वाली गाड़ी में ही डालने को कहा है. इसके अलावा कहा गया है कि यदि कभी कूड़े वाली गाड़ी समय पर नहीं आती है तो लोग अपना कूड़ा सार्वजनिक कूड़ेदान में फेंक सकते हैं. किसी भी हालातों में कूड़ा रास्तों पर नहीं फेंका जाना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो जुर्माना भरना पड़ेगा.

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