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Jharkhand News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ PMLA कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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फाइल फोटो
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Nov 08, 2023, 10:22 PM IST

रांची: Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. पीएमएलए कोर्ट में कोड़ा पर चार्ज फ्रेम किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया था.

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने मधु कोड़ा की ओर से दायर किए गए क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि मधु कोड़ा के पास किन-किन स्रोतों से पैसे आये और इससे उन्होंने कौन-कौन सी संपत्ति बनाई, इसकी पूरी जानकारी दें. 

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हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के रिकॉर्ड भी मांगे हैं. बता दें कि कोड़ा की ओर से दायर पिटीशन में कहा गया है कि पीएमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया गया है, उसमें उन पर मनगढ़ंत आरोप लगे हैं. ईडी द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र में 3,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्डिंग बतायी गई है, लेकिन ये पैसे कहां से आये और इन पैसों से मधु कोड़ा ने कहां-कहां संपत्ति ली, यह नहीं बताया गया है. 

सीबीआई ने भी मधु कोड़ा के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें 20 करोड़ की गड़बड़ी की बात कही गई है, फिर ईडी ने कैसे उनके खिलाफ 3,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है. 

बता दें कि 3,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावे मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास, विनोद कुमार सिन्हा, विकास कुमार सिन्हा, विजय जोशी, अनिल आदिनाथ बरतावडे ट्रायल फेस कर रहे हैं. 
(इनपुट-आईएएनएस)

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