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Land For Job Scam: जमीन देकर नौकरी लेने के आरोपी हृदयानंद चौधरी भी गिरफ्तार, कई अन्य भी राडार पर

Bhola Yadav and Hridayanand Chaudhary: पूर्व विधायक भोला यादव, लालू के साये की तरह रहे हैं. लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 भोला विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) रहे. रेलवे भर्ती घोटाला भी इन्हीं दिनों हुआ था

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Land For Job Scam: जमीन देकर नौकरी लेने के आरोपी हृदयानंद चौधरी भी गिरफ्तार, कई अन्य भी राडार पर
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jul 27, 2022, 09:22 PM IST

पटनाः Bhola Yadav and Hridayanand Chaudhary:लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहते, रेलवे भर्ती में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच जोर पकड़ती दिख रही है. बुधवार अलसुबह जहां भोला यादव की गिरफ्तारी हुई तो वहीं, जमीन देकर रेलवे में नौकरी हासिल करने वाले गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को भी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा सीबीआई, भोला यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है. इसी सिलसिले में टीम ने बुधवार को ही चार अलग-अलग जगहों पर छापा मारा.

हृदयानंद चौधरी राजेंद्र नगर टर्मिनल से गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक भोला यादव, लालू के साये की तरह रहे हैं. लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 भोला यादव विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) रहे. रेलवे भर्ती घोटाला भी इन्हीं दिनों हुआ था. सीबीआइ को ऐसे सबूत मिले थे जो कि साबित करते थे कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के लिए जमीन की व्यवस्था करने में भोला यादव की बड़ी भूमिका रही है. ये भी आरोप लगे हैं कि भोला यादव ने खुद भी कई संपत्तियां ऐसे ही ऐंठी हैं. सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए कई बार तलब किया था. लेकिन लगातार हो रही टालमटोल के बाद बुधवार सुबह सीबीआई ने भोला यादव को बिहार निवास से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद ही दूसरी गिरफ्तारी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से हृदयानंद चौधरी की हुई. उनपर आरोप है कि लालू प्रसाद के परिवार को महुआबाग की अपनी 3375 वर्गफीट जमीन देकर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में नौकरी ली.

राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए भोला यादव
दिल्ली से गिरफ्तार भोला यादव को सीबीआई ने बुधवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने सीबीआइ के आवेदन पर भोला यादव को पांच दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया. अब भोला दो अगस्त तक सीबीआइ की रिमांड में रहेंगे, जहां उनसे लगातार पूछताछ होगी. हालांकि सीबीआई ने उनके लिए 10 अगस्त तक का रिमांड मांगा था. भोला यादव के वकील ने कहा कि इस छापेमारी में जो भी बरामद हुआ है सीबीआई कोर्ट के सामने वह सभी चीजें रखें. अगर कुछ भी चीजें बरामद नहीं हुई तो रिमांड मांगने का कोई आधार नहीं बनता है. बावजूद इसके भोला यादव को 2 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया गया है. भोला यादव 2 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. 

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