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Hemant Soren: ईडी ने हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज FIR की जांच CBI से कराने की मांग की, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Jharkhand News: ईडी ने इस केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि रांची के गोंदा थाने की पुलिस द्वारा एजेंसी के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए. 

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हेमंत सोरेन
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Shailendra |Updated: May 10, 2024, 08:13 PM IST

Hemant Soren: ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में उसके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है. सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं. ईडी का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है.

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ईडी ने इस केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि रांची के गोंदा थाने की पुलिस द्वारा एजेंसी के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए. कोर्ट में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा.

इनपुट: आईएएनएस

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