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New Labour Codes: नौकरीपेशा वालों की 1 जुलाई से होगी चांदी, 4 दिन काम के बाद 3 दिन की छुट्टी का मसौदा तैयार

इसके अलावा बता दें कि इस विषय पर पिछले साल ही न्यु वेज कोड को लेकर श्रम मंत्रालय में मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ राज्यों से सहमती नहीं मिल पाई थी.

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New Labour Codes: नौकरीपेशा वालों की 1 जुलाई से होगी चांदी, 4 दिन काम के बाद 3 दिन की छुट्टी का मसौदा तैयार
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: May 09, 2023, 05:23 PM IST

पटना: New Labour Codes 2023: नौकरीपेशा वाले लोगों को एक जुलाई से राज्यों की सहमती से नई खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल, राज्यों की सहमती के बाद से चारों नए लेबर कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे. 

इसके अलावा बता दें कि इस विषय पर पिछले साल ही न्यु वेज कोड को लेकर श्रम मंत्रालय में मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ राज्यों से सहमती नहीं मिल पाई थी. जिन राज्यों की असहमती उसके चलते ही ही लागू नहीं किया गया था, लेकिन इस बार फिर से श्रम मंत्रालय ने राज्यों से कोड लागू करने को लेकर अपनी राय जल्द से जल्द देने के लिए कहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि अगर कानून लागू होते है तो नौकरीपेशा के लोगों को सिर्फ वीकली सिर्फ चार दिन ही काम करना होगा. इसके अलावा तीन दिन की छुट्टी का प्रवाधान होगा. हालांकि इसमें कई शर्ते भी है कि की दफ्तरों में आठ घंटे का काम बढ़कर 12 घंटे कर दिया गया है. इस कानून के बाद से कर्मचारी व आधिकारी को अपने कार्यालय में 12 घंटे का समय देना होगा.  इसके अलावा बता दें कि अगर संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होगा. अगर न्यूज वेज कोड में सिर्फ 180 दिन काम करता है तो आप छह महीने की छुट्टी ले सकते है.

अगर नए वेज कोड समय रहते हुए लागू होता है तो टेक होम सैलरी सीधे आपके खाते में अपने आप क्रेडिट होगी. इसके अलावा नियमों के अनुसार कर्मचारी के खाते में आने वाली इन हैंड सैलरी उसकी सीटीसी के 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी. इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, इससे आपका पीएफ में पैसा ज्यादा जमा हो सके.

इनपुट- भाषा

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