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Post Office Small Saving Schemes: डाक विभाग की ये योजना है टैक्स फ्री, जानें लेटेस्ट अपडेट

 पीपीएफ में कर-बचत और कर-मुक्त दोनों विशेषताएं हैं. यह ईईई श्रेणी के अंतर्गत आता है. साथ ही एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत निवेश राशि पर कटौती का दावा कर सकता है. 

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Post Office Small Saving Schemes: डाक विभाग की ये योजना है टैक्स फ्री, जानें लेटेस्ट अपडेट
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Aug 22, 2022, 11:41 PM IST

पटनाः Post Office Small Saving Schemes: डाक विभाग की छोटी बचत योजनाओं का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया जाता है. इस योजना को लेकर निवेशकों के मन में कुछ गलत धारणाएं हैं कि डाकघर की सभी योजनाएं टैक्स फ्री होती हैं. यह भी जरूरी नहीं है कि टैक्स सेविंग बेनिफिट देने वाली स्कीम के लिए उस पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा. बता दें कि कई डाकघर योजनाओं पर ब्याज / रिटर्न स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन नहीं हैं, निवेशक अक्सर सोचते हैं कि ये कर-मुक्त योजनाएं हैं.

पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये का हो सकता है निवेश
बता दें कि पीपीएफ में कर-बचत और कर-मुक्त दोनों विशेषताएं हैं. यह ईईई श्रेणी के अंतर्गत आता है. साथ ही एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत निवेश राशि पर कटौती का दावा कर सकता है. पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है. साथ ही इसके अलावा बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं और निवेश राशि पर धारा 80 सी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं. यह एक दम पीपीएफ की तरह है.

क्या है एनपीएस
बता दें कि डाकघर एनपीएस सेवा प्रदाताओं के लिए पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) के रूप में कार्य करता है. जो निवेशक एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, वे खाता खोलने के लिए नामित डाकघर शाखा में जा सकते हैं. निवेशक एनपीएस टियर-1 खातों में स्वैच्छिक निवेश के लिए धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. साथ ही एनपीएस के तहत रिटायरमेंट कॉरपस से रिटर्न और एकमुश्त कम्यूटेशन टैक्स-फ्री हैं.

डाकघर बचत के क्या है लाभ
बता दें कि डाकघर बचत खातों में जमा पर न तो टैक्स सेविंग बेनिफिट्स हैं और न ही ब्याज टैक्स फ्री है. जमाकर्ताओं को आयकर अधिनियम की धारा 10(15)(i) के तहत एकल खातों में 35 सौ रुपये तक और संयुक्त खातों में सात हजार रुपये तक अर्जित ब्याज पर कर छूट मिल सकती है. इसके अलावा यू/ धारा 80TTB के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए 80TTA और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक. डाकघर बचत खातों पर अर्जित ब्याज टीडीएस के अधीन नहीं है और करदाताओं को अपने आईटीआर में अर्जित ब्याज की घोषणा करने की आवश्यकता है.

क्या है डाकघर मासिक आय योजना
बता दें कि डाकघर एमआईएस खातों में जमा पर न तो कोई कर-बचत लाभ उपलब्ध है, न ही अर्जित ब्याज कर मुक्त है. इसमें अर्जित ब्याज पर कर छूट डाकघर सावधि जमा के समान है. साथ ही वरिष्ठ नागरिक निवेशकों को पोस्ट ऑफिस एससीएसएस में किए गए निवेश पर एक वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर-लाभ मिलता है. जबकि SCSS पर अर्जित ब्याज कर मुक्त नहीं है, निवेशकों को एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज पर धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है. यदि फॉर्म 15एच जमा नहीं किया जाता है तो 50,000 रुपये से अधिक अर्जित ब्याज टीडीएस के अधीन है.

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