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NEET UG Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार, जांच जारी

NEET UG Paper Leak: बिहार पुलिस ने पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक चार अभ्यर्थियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 

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नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार, जांच जारी
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: May 11, 2024, 06:35 AM IST

पटना: NEET UG Paper Leak: बिहार पुलिस ने पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक चार अभ्यर्थियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 

अब तक 13 लोग गिरफ्तार
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच शुक्रवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को सौंप दी गई. ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 'अब तक इस मामले की जांच पटना पुलिस की विशेष टीम कर रही थी. अब तक चार अभ्यर्थियों और उनके परिजनों समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

ईओयू के अधिकारी हिरासत में करेंगे पूछताछ
अधिकारी ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा-3 प्रश्नपत्र लीक मामले में भी शामिल है.' वहीं विज्ञप्ति के मुताबिक, 'सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और ईओयू के अधिकारी उनसे हिरासत में पूछताछ करेंगे. पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये हैं.' 

मामले की जांच जारी
विज्ञप्ति में बताया गया कि अब तक की जांच से पता चला है कि नीट-स्नातक के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर पांच मई की परीक्षा से पहले ही लगभग 35 अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिये गये थे. विज्ञप्ति के मुताबिक, मामले की जांच जारी है. 

वहीं पेपर लीक के बाबत पांच मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज कांड संख्या 358/24 के अनुसंधानकर्ता सह दारोगा तेज नारायण सिंह ने 6 प्राथमिकी और 7 अप्राथमिकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पटना सदर कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (9) की अदालत में अग्रसारण प्रतिवेदन दिया था. पुलिस के पास आरोप-पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. प्राथमिकी आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 407/408/409/120 (बी) के तहत की गई है. 

इनपुट- भाषा के साथ

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