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धान की फसल लगाने के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ देगी नीतीश सरकार, अपने कागज दुरुस्त करवा लीजिए

Good Plan for Farmers : किसानों को बिहार सरकार डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

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धान की फसल लगाने के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ देगी नीतीश सरकार, अपने कागज दुरुस्त करवा लीजिए
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PUSHPENDER KUMAR|Updated: Jul 28, 2024, 01:00 PM IST

पटना: राज्यभर में अब तक 462.9 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन सामान्य से 32% कम केवल 314.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. इस कमी के कारण राज्यभर में 36,60,973 हेक्टेयर में से केवल 17,03,802 हेक्टेयर (47%) में ही धान की रोपनी हो सकी है. इसके अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके अलावा बता दें कि नीतीश सरकार ने धान की फसल लगाने वाले किसानों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देने की घोषणा की है. इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने सभी आवश्यक कागजात दुरुस्त करने की सलाह दी गई है.

750 रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग के अनुसार सरकार ने इस अनुदान योजना के तहत धान की फसल की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल की लागत में मदद देने का फैसला किया है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट से खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. इससे किसानों को फसल की सिंचाई में होने वाले खर्चों में राहत मिलेगी. साथ ही धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाइयों के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी. खड़ी फसल जैसे धान, मक्का, और अन्य खरीफ फसलों के साथ-साथ दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाइयों के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान सरकार प्रदान करेगी.

कृषि विभाग के पोर्टल पर कर सकते है आवेदन
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हो गई है. आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं. प्रति किसान को अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा, और यह अनुदान 30 अक्टूबर तक खरीदे गए डीजल पर दिया जाएगा. राशि सीधे आवेदक के आधार से जुड़े खाते में भेजी जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) डीजल अनुदान की आवश्यकता का आकलन करेंगे और इसके बाद टास्क फोर्स की बैठक में अनुदान देने का फैसला किया जाएगा.

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