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EPFO: ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला, अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा मान्य

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अगर आप भी नामांकित हैं और आपका भी खाता इसमें चल रहा है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो फैसला लिया गया है इसका असर करोड़ों खाताधारकों पर होने वाला है.

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फाइल फोटो
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Gangesh Thakur|Updated: Jan 19, 2024, 06:33 PM IST

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अगर आप भी नामांकित हैं और आपका भी खाता इसमें चल रहा है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो फैसला लिया गया है इसका असर करोड़ों खाताधारकों पर होने वाला है. EPFO के फैसले की मानें तो अब जन्म के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को वैध डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. ऐसे में विभाग के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड को बाहर कर दिया गया है. इस लिस्ट में अब आधार कार्ड शामिल नहीं होगा. 

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ईपीएफओ मानें तो आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के वैलिड डॉक्यूमेंट की सूची से हटाने का निर्णय UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है. मतलब साफ है कि अब ईपीएफओ के काम के लिए जब आप आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर भी देंगे तो यह मान्य नहीं होगा. इस लिस्ट से इसे हटाया जा चुका है. ऐसे में आधार कार्ड केवल आपके लिए पहचान पत्र के तौर पर ईपीएफओ में माना जाएगा ना कि आपके जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इसको मान्यता मिलेगी. 

ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि EPFO की तरफ से आधार को निकालने के बाद कौन से दस्तावेज होंगे जिसे जन्मतिथि के प्रूफ के रूप में मान्यता मिलेगी. इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट को शामिल किया गया है. इसके साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम और जन्म तिथि अंकित हो. 

इसके अलावा सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, किसी भी तरह के पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो राज्य या केंद्र से जारी हों, सरकार के द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी पेंशन लेटर या फिर सिविल सर्जन के द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट. मतलब साफ है कि ईपीएफओ ने 22 दिसबंर 2023 को जो सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब आधार को केवल पहचान पत्र के तौर पर मान्यता होगी उसको जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा के हिसाब से ही काम करना होगा.  

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