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ITR E-Verification: ITR जमा करने के बाद न भूलें ये काम, वरना अधूरा रह जाएगा प्रोसेस और नहीं आएगा पैसा

इनकम टैक्स की ओर से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आईटीआर भरने के बाद उसे ई-वेरिफाइड करना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका रिटर्न अधूरा माना जाएगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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K Raj Mishra|Updated: Jul 30, 2023, 12:41 PM IST

ITR Filing E-Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. लास्ट डेट के आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम हैं, मतलब अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं. लिहाजा, अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना देरी किए आज ही इस काम को निपटा लें. इसके बाद आपको आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. वहीं अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, तो भी काम पूरा नहीं हुआ है. आईटीआर फाइल करने के बाद बहुत ही जरूरी काम जरूर निपटा लें, वरना ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा और आपका रिटर्न नहीं आएगा.

दरअसल, इनकम टैक्स की ओर से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आईटीआर भरने के बाद उसे ई-वेरिफाइड करना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका रिटर्न अधूरा माना जाएगा. आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 27 जुलाई, 2023 तक 5.03 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके हैं और इसमें से 4.46 करोड़ आईटीआर को ई-वेरिफाइड किया जा चुका है.

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वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमेशा सही जानकारी ही देनी होती है. यदि आपने टैक्स बचाने के लिए या गलती से कोई गलत जानकारी भर दी, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. अगर आईटीआर दाखिल करते समय कोई गलती की है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है. धारा 139(5) के तहत यदि किसी व्यक्ति को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कोई चूक या गलत विवरण पता चलता है, तो वह संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है.

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वहीं अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा. इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है. अब आप एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके अपने रिफंड स्‍टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. 

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