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Lalu Prasad Yadav Passport: जमानत पर रिहा लालू का पासपोर्ट CBI की कैद में, अर्जी पर 10 जून को सुनवाई

Lalu Prasad Yadav Passport: अदालत के समक्ष दायर की गई अर्जी में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है.

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Lalu Prasad Yadav Passport: जमानत पर रिहा लालू का पासपोर्ट CBI की कैद में, अर्जी पर 10 जून को सुनवाई
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Jun 06, 2022, 01:09 PM IST

पटनाः Lalu Prasad Yadav Passport:चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल जमानत पर रिहा हैं. सीबीआई की अदालत में उनका पासपोर्ट जमा है. लालू प्रसाद यादव को उनके जमा किए गए पासपोर्ट की जरूरत पड़ गई है. जिस वजह से लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की है. लालू यादव के पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है. किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है. इसके लिए अर्जी दी गई है, जिसकी सुनवाई 10 जून को होगी.

सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत
जानकारी के मुताबिक, अदालत के समक्ष दायर की गई अर्जी में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है. इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है, वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यह है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है. दरअसल लालू यादव किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रिनुअल पासपोर्ट जरूरत है. 

इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है. इस वजह से अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई है, ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जा सके. वहीं लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता द्वारा दायर पिटिशन पर 10 जून को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई. 

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