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जमुई में हर्ष फायरिंग तो दूर हथियार लहराने पर भी होगी जेल, जानें नया नियम

Jamui Police: जमुई में अब विवाह से लेकर तिलक,जन्मदिन या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की बात तो दूर हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा.

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जमुई में हर्ष फायरिंग तो दूर हथियार लहराने पर भी होगी जेल, जानें नया नियम
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Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Updated: Dec 06, 2023, 07:11 PM IST

जमुई: Jamui Police: जमुई में अब विवाह से लेकर तिलक,जन्मदिन या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की बात तो दूर हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा. इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही साथ उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. वहीं अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से केस दर्ज किया जाएगा.

शादियों का मौसम शुरू होने के साथ ही जमुई पुलिस मुख्यालय ने सभी थाने के पुलिस को हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बने कानून का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है. जमुई मुख्यालय डीएसपी अभिषेक सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए जमुई की जनता से अपील की है कि शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है. पुलिस आम जनता से अपील करती है कि शादी, विवाह या किसी भी संस्कृति कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग या किसी भी प्रकार का हथियार लहराना या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो यह एक दंडनीय अपराध है. अगर इस प्रकार का मामला संज्ञान में आता है या वीडियो वायरल हो या किसी के माध्यम से प्राप्त होती है तो जमुई पुलिस उसपर एफआईआर दर्ज करेगी.

डीएसपी ने कहा कि अगर आपके आस पास किसी भी कार्यक्रम में फायरिंग या हथियार लहराने जैसी कोई भी गतिविधि हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करे. पुलिस इस पर करवाई करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा की किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऑर्केटा में संचालक की भी भागीदारी होती है. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे जमुई पुलिस कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो.

इनपुट- अभिषेक निरला

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