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Waqf Bill: वक्फ बिल पर संसद में छिड़ी जंग... ओवैसी ने कहा- सरकार की दरगाहों और मस्जिदों पर नजर

Asaduddin Owaisi Waqf Bill: एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक की जमकर आलोचना की. उन्होंने इस बिल को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया.

Waqf Bill: वक्फ बिल पर संसद में छिड़ी जंग... ओवैसी ने कहा- सरकार की दरगाहों और मस्जिदों पर नजर
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Gunateet Ojha|Updated: Aug 08, 2024, 06:03 PM IST

Asaduddin Owaisi Waqf Bill: एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक की जमकर आलोचना की. उन्होंने इस बिल को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है. इससे सरकार न केवल वक्फ संपत्तियों बल्कि दरगाहों और मस्जिदों की संपत्तियों पर भी कब्जा कर सकेगी.

आप मुझे प्रार्थना करने से रोक रहे..

ओवैसी ने कहा कि कोई कानून किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की वसीयत करने या उसे बेचने के अधिकार को सीमित नहीं करता. लेकिन देखिए आप क्या कर रहे हैं- हिंदू अपनी पूरी संपत्ति बेटी या बेटे को दे सकते हैं. मैं एक मुस्लिम के रूप में केवल एक तिहाई दे सकता हूं. मैं दान कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह को नहीं दे सकता. आप मुझे प्रार्थना करने से रोक रहे हैं. आप अल्लाह के लिए काम करने से रोक रहे हैं.

सरकार पर जमकर बरसे ओवैसी

विशेष रूप से उन्होंने उस प्रावधान पर आपत्ति जताई जो पांच साल से कम समय के धर्मांतरित व्यक्तियों को वक्फ में दान करने से रोकता है. किसी व्यक्ति के पांच साल से धर्म का पालन कर रहे होने पर जोर देना- इसे कैसे सत्यापित किया जा सकता है? कौन फैसला करेगा? क्या एक नया धर्मांतरित व्यक्ति दान करने के लिए पांच साल इंतजार करेगा? क्या यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है?

ओवैसी ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि ऐसा नियम हिंदुओं, सिखों या किसी अन्य धर्म के लोगों पर लागू नहीं होता. ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है. उन्होंने कहा कि सरकार इन संशोधनों को करने के लिए सक्षम नहीं है और इसे विभाजनकारी बताया.

सरकार ने विधेयक का बचाव किया

सरकार ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और महिलाओं और बच्चों को उनके विरासत की सुरक्षा करके लाभ होगा. विधेयक में यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड को प्राप्त धन को विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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