trendingNow12301280
Hindi News >>Explainer
Advertisement

इतनी आसानी से जाने नहीं देगी ED, जमानत तो मिली.. लेकिन क्या अभी भी फंस सकता है पेंच?

ED Delhi CM: अभी कोर्ट ने जमानत का ऑर्डर दिया है.. प्रकिया बाकी है. शुक्रवार को जमानत देने का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा. शुक्रवार को ही ड्यूटी जज के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा. उसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा.

इतनी आसानी से जाने नहीं देगी ED, जमानत तो मिली.. लेकिन क्या अभी भी फंस सकता है पेंच?
Stop
Gaurav Pandey|Updated: Jun 20, 2024, 11:17 PM IST

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए एक राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में गुरुवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश न्याय ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय ईडी का आग्रह भी खारिज कर दिया. लेकिन अभी भी ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी. ऐसे में शुक्रवार का दिन बेहद अहम है. जानकारों का कहना है कि ईडी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है. 

कोर्ट ने कई शर्तें भी लगा दी हैं.. 

असल में कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगायीं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे.

इन सबके बीच निगाहें ईडी पर हैं. ईडी के वकील की तरफ से यह मांग की गई कि फिलहाल जमानत देने के आदेश के अमल पर कोर्ट 48 घंटे के लिए अन्तरिम रोक लगा दे ताकि इस दौरान वह इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती दे सके. लेकिन अदालत ने ED की मांग को ठुकरा दिया. 

शुक्रवार को क्या होगा 

जमानत देने का लिखित आदेश कल ही वेबसाइट पर अपलोड होगा. कल ही ड्यूटी जज के सामने बेल बांड  भरा जाएगा. उसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा. वहाँ से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएंगी. उम्मीद है कि ED दिल्ली HC में इस आदेश को चुनौती दे देगी. ज़मानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग करेंगे.

अदालत की क्या हैं शर्तें

कोर्ट ने साथ ही केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाई हैं. जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे. विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

Read More
{}{}