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Complaint Redressal

Any complaint relating to content of TV channels of Zee Media Corporation Ltd . namely: Zee News, Zee Business, Zee 24 Taas, India 24x7, Zee Kalinga, Zee Madhya Pradesh Chattisgarh , Zee Punjab Haryana Himachal & Zee Marudhara under the Code of Ethics & Broadcasting Standards and News Broadcasting Standards (Disputes Redressal) Regulations of News Broadcasters Association (NBA) shall be made by a person aggrieved within a reasonable time not exceeding 7 (seven) days from the date of first broadcast to the following person appointed by the Company whose details are reproduced below:

Mr. Piyush ChoudharyChief Manager-LegalZee Media Corporation LimitedEssel Studio, FC-19, Sector 16-A,Noida - 201301, IndiaPhone: 0120-7153000Fax: 0120-2515381/82Email: piyush.choudhary@zeemedia.esselgroup.com

However, before making a complaint viewers are encouraged to go through the Code of Ethics & Broadcasting Standards, News Broadcasting Standards (Disputes Redressal) Regulations and Guide to the Complaints Process. These details are available on the website of NBA

www.nbanewdelhi.com.

संबंधित अनूदित वाक्‍य इस प्रकार हैं:-

ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के टीवी चैनलों ज़ी न्यूज, ज़ी बिजनेस, ज़ी 24 तास, इंडिया 24x7, ज़ी कलिंगा, ज़ी मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, ज़ी पंजाब-हरियाणा-हिमाचल और ज़ी मरुधरा की विषय सामग्री (कंटेंट) से संबंधित किसी भी शिकायत को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के प्रसारण मानकों और समाचार प्रसारण मानकों (विवाद निपटारा) की आचार एवं विनियम संहिता के तहत असंतुष्‍ट व्यक्ति (शिकायतकर्ता) की ओर से उचित समय के भीतर यानी प्रसारण की पहली तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों के अंदर किया जा सकेगा। संबंधित शिकायत कंपनी की ओर से नियुक्त निम्‍नलिखित व्यक्ति के पास दर्ज करवानी होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

पीयूष चौधरी चीफ मैनेजर-लीगल ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेडएस्‍सेल स्‍टूडियो, एफसी-19, सेक्‍टर 16-A, नोएडा- 201301, भारत फोन: 0120-7153000फैक्‍स: 0120-2515381/82ई-मेल: piyush.choudhary@zeemedia.esselgroup.com

हालांकि, दर्शकों के लिए यह सुविधाजनक होगा कि वह शिकायत दर्ज करवाने से पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से निर्धारित आचार संहिता, प्रसारण मानकों, समाचार प्रसारण मानकों (शिकायत निबटारा) के नियमों और शिकायत प्रक्रिया संबंधी निर्देशों का अध्‍ययन कर लें। इस संबंध में पूरी जानकारी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) की वेबसाइट www.nbanewdelhi.com पर उपलब्‍ध है।

तक्रार निवारण

'झी न्यूज लिमिटेज'च्या वृत्तवाहिन्यांपैंकी झी न्यूज, झी बिझनेस, झी 24 तास, इंडिया 24X7, झी कलिंगा, झी मध्य प्रदेश-छत्तीसगड, झी पंजाब-हरियाणा-हिमाचल आणि झी मरुधरावर प्रसारीत होणाऱ्या कोणत्याही मजकुराबद्दल तुम्हाला काही तक्रार असेल तर ती न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे (एनबीए) पाठवा. प्रसारण मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बातम्यांच्या प्रसारण मार्गदर्शक तत्त्वे (तक्रार निवारण) नियमांतर्गत ही तक्रार अशा प्रकारचा मजकूर प्रथम प्रसारीत झाल्याच्या सात दिवसांच्या आत कंपनीद्वारे नियुक्त या अधिकाऱ्याकडे पाठवावी लागणार आहे.

पीयूष चौधरीमुख्य प्रबंधक-कानूनीझी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडएस्सेल स्टुडिओ, FC 19, सेक्टर 16-ए, नोएडा - 201301, भारतफोन: 0120-7153000फॅक्स: 0120-2515381 / 82ई-मेल: piyush.choudhary@zeemedia.esselgroup.com

प्रेक्षकांच्या सुविधेसाठी त्यांनी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी प्रथम न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशनद्वारे निर्धारित आचार संहिता, प्रसारण मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बातम्यांची प्रसारण मार्गदर्शक तत्त्वे (तक्रार निवारण) नियमांचा आणि सूचनांचा अभ्यास करून घ्यावा. या संदर्भात संपूर्ण माहिती न्यूज बॉडकास्टर्स असोसिएशनची वेबसाईट www.nbanewdelhi.com. वर उपलब्ध आहे.