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कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता, लगा 10 हजार का जुर्माना; क्या है नियम

Car owner stop Ambulance: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक कार ड्राइवर को एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता, लगा 10 हजार का जुर्माना; क्या है नियम
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Sumit Rai|Updated: Mar 19, 2024, 12:03 PM IST

Rs. 10000 fine on Car: ट्रैफिक में फंसने के बाद भी एंबुलेंस को रास्ता देना जरूरी है. ऐसा ना करने से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है. लेकिन, इसके बाद भी अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं. ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आया है, जहां एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने कार चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

पुलिस के कहने पर भी नहीं हटाई कार

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बरठीं मुख्य चौक से अस्पताल जा रही एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर पुलिस ने कार मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस का सायरन सुनने के बाद चौक पर ड्यूटी के लिए तैनात जवान ने कार चालक को कार हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं हटाया. इसके बाद कार मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

15 मिनट एंबुलेंस में दर्द से कराहता रहा मरीज

एक तो कार चालक एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा था, वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद कुछ लोग पुलिस जवान से अभद्रता भी करने लगे और समझाने के बाद भी नहीं माने. इस दौरान करीब 15 मिनट तक मरीज एंबुलेंस में दर्द से कराहता रहा. लेकिन, इसके बाद भी कार चालक ने एक बात नहीं सुनी. तलाई थाना प्रभारी अमिता ने बताया कि सड़क पर कार खड़ी करने और एंबुलेंस को रास्ता न देने की वजह से कार चालक पर जुर्माना लगाया गया है.

एंबुलेस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान

दरअसल, साल 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196ई के तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले किसी भी वाहन पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किाय गया था, जो पहले 100 रुपये था.

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