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अब IAS-IPS को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, केंद्र सरकार ने लगाया 'ब्रेक'; घट गई सैलरी!

IAS IPS Salary: आदिवासी आबादी को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात होने के दौरान आदिवासी एआईएस अधिकारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है.  

अब IAS-IPS को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, केंद्र सरकार ने लगाया 'ब्रेक'; घट गई सैलरी!
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Updated: Sep 25, 2022, 10:24 AM IST

Indian Administrative Service: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) असम-मेघालय संयुक्त कैडर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर कैडर से संबंधित AIS अधिकारी अतिरिक्त 25% के विशेष भत्ते के हकदार थे. पूर्वोत्तर में तैनात होने के दौरान अन्य प्रोत्साहनों के बीच मूल वेतन 2009 में शुरू किया गया अतिरिक्त मौद्रिक भत्ता बंद कर दिया गया है.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नोटिफाई किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात एआईएस अधिकारियों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन और भत्ते तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएंगे. आदेश में कहा गया है कि पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आवास की सुविधा भी वापस ले ली जाएगी. यह नीति 2007 में पेश की गई थी. 

आदिवासी आबादी को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात होने के दौरान आदिवासी एआईएस अधिकारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है. अब "केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित जनजातीय ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को देय आयकर की प्रतिपूर्ति का प्रोत्साहन" वापस ले लिया गया है.

2017 में समेकित किए गए पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों के लिए लचीले अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति के आदेश को भी समाप्त कर दिया गया है. 

पूर्वोत्तर राज्यों में से एक में तैनात एक सीनियर एआईएस अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि आदेश अनुचित था. “इन राज्यों में उग्रवाद से संबंधित मुद्दों के कारण जबरन वसूली काफी आम है. अतिरिक्त लाभों ने सुरक्षा की भावना दी और यहां काम करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम किया. जबकि अन्य राज्यों के अधिकारी जो पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित हैं, उन्हें पूरे आयकर का भुगतान किया जाता है, उनके आदिवासी समकक्षों को छूट दी जाती है,”अधिकारी ने कहा.

यह स्पष्ट नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) या यूटी कैडर से संबंधित अधिकारी जो पूर्वोत्तर में तैनात हैं, वे डीओपीटी के वर्तमान आदेश से प्रभावित होंगे.

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