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Indian Railway Rule: ट्रेन में एक टिकट पर इससे ज्यादा सामान लेकर गए तो करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतना लगेगा जुर्माना

Indian Railway Rules Book: ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं.

Indian Railway Rule: ट्रेन में एक टिकट पर इससे ज्यादा सामान लेकर गए तो करनी पड़ेगी जेब ढीली, इतना लगेगा जुर्माना
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Updated: Oct 19, 2022, 12:45 PM IST

Indian Railway Rule 2022: दिवाली और छठ पूजा का समय है. लोगों ने पहले ही ट्रेन के टिकट बुक किए हुए हैं. जब कोई अपने घर जाता है जाहिर है वह त्योहार के समय सामान भी लेकर जाता है. क्या आप जानते हैं कि एक यात्री ट्रेन में अपने साथ कितना सामन लेकर जा सकता है. हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता है. अगर ट्रेन में चेकिंग के दौरान आपका सामने निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है मतलब आपको फाइन देना पड़ सकता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस क्लास में कितना सामन लेकर जा सकते हैं.

ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं. यानी आप एक निर्धारित सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं.

रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है. अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है. वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है. फर्स्ट क्लास में यह लिमिट ज्यादा हो जाती है.  फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.

ये है जुर्माने का नियम
अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना होता है. यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है. अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है.

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