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Education Loan: ऐसे मिलती है एजुकेशन लोन में इनकम टैक्स छूट, जानें कैसे मिलेगा पूरा फायदा

Tax saving Tips: एजुकेशन लोन में इनकम टैक्स छूट का प्रावधान है. अगर आपको अब तक ये नहीं पता था तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आयकरदाता माता-पिता अपने बच्चों की एजुकेशन लोन में छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशन लोन
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Zee News Desk|Updated: Sep 14, 2022, 02:54 PM IST

Education Loan Waiver: हर किसी का जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, लेकिन पैसे की कमी के चलते, पढ़ाई का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है. मेडिकल, इंजिनियरिंग जैसी महंगी पढ़ाई का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, एजुकेशन लोन (Education Loan) लेकर पढ़ाई का हर सपना पूरा हो सकता है और इस लोन में इनकम टैक्स में स्पेशल छूट का प्रावधान है. अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन तो काफी लोग लेते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि एजुकेशन लोन के जरिए इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है.

कैसे मिलेगी छूट?

आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80E और 80C के तहत एजुकेशन लोन में छूट मिल सकती है. इस नियम के मुताबिक जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वो अगर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है. आयकरदाता इनकम टैक्स भरते वक्त इसमें छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यानी आपने अगर एजुकेशन लोन का ब्याज भरने में पैसा खर्च किया है तो आपको इनकम टैक्स कम भरना होगा. 

कौन उठा सकता है फायदा?

जिन लोगों ने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है, वे पेरेंट्स एजुकेशन लोन में छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपका आयकरदाता होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये छूट सीधे नहीं, बल्कि इनकम टैक्स (Income Tax) में मिलेगी.

कितना फायदा होगा?

आयकर अधिनियम के मुताबिक, एजुकेशन लोन लेने पर साल भर में 1.5 लाख तक का फायदा मिल सकता है. अगर हसबैंड और वाइफ दोनों आयकरदाता हैं तो दोनों अलग-अलग रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा तब हो सकता है जब आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं और आपने दो बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है.

कैसे करें अप्लाई?

- इसके लिए आपको आईटीआर (Income Tax Refund) के लिए अप्लाई करना होगा. 

- जब आप ब्याज जमा करते हैं, तो आपका बैंक भुगतान की गई राशि का सर्टिफिकेट देता है. आईटीआर के साथ वो सर्टिफिकेट लगा दें. 

- अगर आपकी सैलरी में से लोन का ब्याज (TDS) कटता है, तो बाद में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एप्लीकेशन देते वक्त रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. लेकिन बेहतर होगा कि पहले अपने एचआर को इस बारे में बता दें ताकि टीडीएस न कटे. 

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