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Types of Passports: कितने तरह के होते हैं भारतीय पासपोर्ट, जानिए इनके रंगों का क्या होता है मतलब

Meaing of Passport Colour: भारत में पासपोर्ट कई रंगों के होते हैं लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन रंगों के कुछ खास मतलब होते हैं.  

फाइल फोटो
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Zee News Desk|Updated: Oct 17, 2022, 06:36 PM IST

Indian passport: अगर आपको दुनिया में कहीं जाना होता है तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है. कई देशों पासपोर्ट के रंग अलग-अलग होते हैं. आपको बता दें कि इन रंगों के कुछ खास मतलब होते हैं. अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप बिना विजा के करीब 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं. आज हम जानेंगे कि भारत में कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं. 

कितने तरह के होते हैं भारतीय पासपोर्ट

भारत में कुल तीन तरह के पासपोर्ट होते हैं. इनके बिना आप विदेश नहीं जा सकते हैं. किसी विदेशी यात्रा के अलावा यह एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. एक यह महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ की तरह काम करता है.

रंग के आधार पर पासपोर्ट

नीले रंग का पासपोर्ट

भारत में ज्यादातर नीले रंग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है. यह आम भारतीय नागरिकों के लिए होता है. नीला रंग भारत को रिप्रजेंट करता है. पासपोर्ट के रंगों से ऑफिशियल, डिप्लोमैट्स और नागरिकों की पहचान में आसानी होती है. पासपोर्ट का रंग देखकर कस्टम अधिकारी या विदेश में पासपोर्ट चेक करने वाले भारत के लोगों की पहचान कर पाते हैं. इसके साथ उनको इस बात का पता चलता है कि उनके देश में आने वाला व्यक्ति किस पद पर कार्य करता है.

सफेद पासपोर्ट का मतलब

भारत सरकार के किसी भी गर्वनमेंट ऑफिशियल के लिए सफेद रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है. अगर वह शख्स किसी सरकारी काम के लिए विदेश जाता है तो उसे यह पासपोर्ट दिया जाता है. यह उनकी ऑफिशियल आइडेंटिटी बताता है. कस्टम चेकिंग के दौरान उनसे अलग तरह से डील किया जाता है.

मरून पासपोर्ट का मतलब

मरून रंग का पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमैट्स और सीनियर गर्वनमेंट ऑफिशियल्स (आईपीएस, आईएएस रैंक) को जारी किया जाता है. यह एक हाई क्वालिटी पासपोर्ट होता है जिसके लिए अलग से एप्लीकेशन दिया जाता है. इस पासपोर्ट से सफर करने वाले लोगों को विदेशों में एमबेंसी से लेकर यात्रा के दौरान कई सुविधाएं दी जाती हैं. अगर आपके पास मरून पासपोर्ट है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भारतीय उच्चायोग के अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधियों को जारी किया जाता है.

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