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SEBI ने IPO लिस्टिंग को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब समय घटाकर किया 3 दिन

IPO Listing News: आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के लिस्ट होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है. वहीं, इस समय पर किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होने में 6 दिन का समय लगता है.   

SEBI ने IPO लिस्टिंग को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब समय घटाकर किया 3 दिन
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Shivani Sharma|Updated: Aug 09, 2023, 08:10 PM IST

IPO Listing Update: सेबी (SEBI) ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नियामक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के लिस्ट होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है. वहीं, इस समय पर किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होने में 6 दिन का समय लगता है. 

1 सितंबर के बाद से लागू होंगे नए नियम
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिये सूचीबद्धता की नई समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो निर्गम एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिये यह अनिवार्य होगा.

जल्द मिल जाएगा पैसा
लिस्टिंग होने और कारोबार की समयसीमा कम किये जाने से निर्गम जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ होगा. इस कदम से निर्गम जारीकर्ताओं ने जो पूंजी जुटायी है, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे. इससे व्यापार करना आसान होगा और निवेशकों को भी अपनी निवेश राशि व नकदी शीघ्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

टी + 3 दिन होगा समय
सेबी के मुताबिक,सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को 6 कार्य दिवस (टी + 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी + 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है. यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है.

जून में मिली थी मंजूरी
नियामक ने कहा कि एएसबीए (एप्लीकेशन सर्पोटेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) आवेदन राशि को जारी करने में देरी के लिये निवेशकों को क्षतिपूर्ति की गणना टी+3 दिन से की जाएगी. उल्लेखनीय है कि सेबी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को जून में मंजूरी दी थी.

इनपुट - भाषा एजेंसी

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