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Government Scheme: सरकार इन लोगों को दे रही है फायदा, टैक्स में बचा लेंगे लाखों रुपये

PPF Investment: सरकार के जरिए लोगों को कई इंवेस्टमेंट स्कीम के जरिए काफी फायदा भी पहुंचाया जा रहा है. इन स्कीम में एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम भी शामिल है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लोगों को टैक्स बचाने में भी सुविधा हासिल होती है. केंद्र सरकार की ओर से ये स्कीम चलाई जा रही है.

Government Scheme: सरकार इन लोगों को दे रही है फायदा, टैक्स में बचा लेंगे लाखों रुपये
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Himanshu Kothari|Updated: Mar 06, 2023, 11:51 AM IST

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है. अब टैक्सपेयर्स दो व्यवस्थाओं से टैक्स दाखिल कर सकते हैं. इनमें एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम. दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में लोगों को अलग-अलग बेनेफिट्स मिलते हैं. ऐसे में अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था से टैक्स दाखिल करेंगे तो कुछ इंवेस्टमेंट के जरिए टैक्स छूट भी हासिल की जा सकती है. ऐसे में सरकार की ओर से कई स्कीम में फायदा भी पहुंचाया जा रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

पीपीएफ स्कीम
सरकार के जरिए लोगों को कई इंवेस्टमेंट स्कीम के जरिए काफी फायदा भी पहुंचाया जा रहा है. इन स्कीम में एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम भी शामिल है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लोगों को टैक्स बचाने में भी सुविधा हासिल होती है. केंद्र सरकार की ओर से ये स्कीम चलाई जा रही है. वहीं इस स्कीम से लोगों के काफी फायदा मिलता है.

टैक्स छूट
पीपीएफ स्कीम के जरिए मिनिमम 500 रुपये का निवेश किया जा सकता है और एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट इस स्कीम के जरिए किया जा सकता है. वहीं अगर टैक्स में छूट हासिल करनी है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का एक वित्त वर्ष में टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

पीपीएफ इंवेस्टमेंट
पीपीएफ स्कीम में भी निवेशक निवेश करके साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके साथ ही इस स्कीम में 15 साल की मैच्योरिटी होती है और फिलहाल इस स्कीम के जरिए इंवेस्टमेंट पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है. वहीं मैच्योरटी पर मिलने वाला अमाउंट भी इस स्कीम के तहत टैक्स फ्री होता है.

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