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PPF स्कीम में पैसा लगाने वालों को झटका, सरकारी स्कीम में नहीं मिलते ये फायदे!

Public Provident Fund Scheme: अगर आपने भी मोदी सरकार की इस स्कीम में पैसा लगा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. आज हम आपको इस स्कीम की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे.   

 PPF स्कीम में पैसा लगाने वालों को झटका, सरकारी स्कीम में नहीं मिलते ये फायदे!
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Shivani Sharma|Updated: Apr 04, 2024, 01:51 PM IST

PPF Scheme News: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने भी मोदी सरकार की इस स्कीम में पैसा लगा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में पैसा लगाने वाले निवेशकों को इस स्कीम की खासियत के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन आज हम आपको इस स्कीम की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. 

पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वालों को कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप अपना खाता खुलवाने से पहले उन सभी सुविधाओं के बारे में जान लें. पीपीएफ में निवेशकों को 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा तो मिलता है, लेकिन कौन से फायदे नहीं मिलते हैं. आज वो जानिए-

पीपीएफ स्कीम में नहीं मिलती हैं ये सुविधाएं-

1. कई सरकारी योजनाओं में आपको एक से ज्यादा अकाउंट खोलने की परमिशन मिलती है. लेकिन पीपीएफ में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई भी व्यक्ति 2 खाते खुलवा लेते है तो उसका दूसरा पीपीएफ अकाउंट वैलिड नहीं माना जाता है. 

2. आप अपने दोनों खातों को मर्ज करा सकते हैं. जब तक आपके दोनों अकाउंट मर्ज नहीं होते तब तक उन खातों में जमा राशि पर ब्याज का फायदा भी नहीं मिलेगा. 

3. सरकार की तरफ से आपको पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी की सुविधा तो मिलती है, लेकिन आपको इसमें ज्वाइंट खाता खोलने की सुविधा नहीं मिलती है. 

4. अगर किसी भी खाताधारक की डेथ हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी के पास उस खाते में जमा राशि से पैसा निकालने का अधिकार होता है. 

1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे निवेश

आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो आपको दूसरे विकल्प को देखना होगा. इस स्कीम में आपको 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. 

कितने सालों तक कर सकते हैं निवेश?

सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है. अगर आप मैच्‍योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए मैच्‍योरिटी से एक साल पहले ही आवदेन देना होगा.

मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा?

अगर इस सरकारी स्कीम में आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो आप सिर्फ 50 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं. इसके लिए एक शर्त यह है कि अकाउंट खुले हुए 6 साल पूरे होने चाहिए. यानी आप अकाउंट खुलने के 6 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं. 

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